लॉक डाउन में पूर्व में जारी गाइडलाइन्स में किया संशोधन ….आवश्यक सेवाओं के साथ अब खुल सकेंगी कुछ और सामान की दुकाने.

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लॉक आउट.2 में आम लोगों को होने वाली परेशानियों को देख कर भारत सरकार गृह मंत्रालय ने शुक्रवार रात को आदेश जारी किया कि लॉक डाउन के दौरान पालिका या निगम सीमान्तर्गत आवासीय काम्प्लेक्स या मार्किट काम्प्लेक्स में राज्य सरकारों के “दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम” के अंतर्गत रजिस्टर्ड गैर जरूरी सामान बेचने वाली दुकानों को भी शनिवार से खोलने की अनुमति दी जाए।आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों को पहले से ही 24 मार्च को जारी मूल लॉकडाउन अधिसूचना के अनुसार छूट दी गई थी। यह अनुमति नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों की दुकानों पर लागू है। Sub Clause 1(x)MHAopening_24042020के अंतर्गत “शॉपिंग काम्प्लेक्स “नाम में संशोधन कर उसे “मार्किट काम्प्लेक्स” कर दिया गया है इसमें मॉल या शॉपिंग काम्प्लेक्स पर पूर्व की भांति प्रतिबन्ध जारी रहेगा, शराब की दुकाने, सेलून और रेस्टोटेन्ट भी रहेंगे बंद.मगर इस दौरान इन दुकानों में ५० % कर्मचारी ही मौजूद रखने होंगे, सभी लोगों को मास्क पहनने अनिवार्य होंगे और सोशल डिस्टन्सिंग का सख्ती से पालन करना होगा.

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