लॉक डाउन -पार्ट (04-05-2020 to 17-05-2020) | ||||
रेड जोन | ऑरेंज जोन | ग्रीन जोन | ||
E-कॉमर्स सेवाएं | केवल जरूरी सेवाओं को अनुमति | अनुमति | अनुमति | |
हवाई सफ़र, रेल, मेट्रो,अंतर्राज्यीय सड़क परिहवन, स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षिक संस्थान और ट्रेनिंग/कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, होटल, रेस्टोरेंट. | बंद रहेंगे | बंद रहेंगे | बंद रहेंगे | अति विशेष परिस्थितियों में हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा की अनुमति सिर्फ़ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्हें गृह मंत्रालय स्वीकृति देगा. |
सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स | बंद रहेंगे | बंद रहेंगे | बंद रहेंगे | |
सामूहिक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या दूसरी सभाओं और धार्मिकगतिविधियां | अनुमति नहीं | अनुमति नहीं | अनुमति नहीं | |
अस्पतालों में ओपीडी और मेडिकल क्लीनिक | खोले जाएंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा | खोले जाएंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा | खोले जाएंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा | सील किये इलाकों में ये अनुमति नहीं होगी |
अकेली या आवासीय क्षेत्रों में गैर आवश्यक सामानो की दुकान | खोले जाएंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा | खोले जाएंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा | खोले जाएंगे लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा | |
शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही | अनुमति नहीं | अनुमति नहीं | अनुमति नहीं | |
प्राइवेट ऑफिस | 33 फ़ीसदी स्टाफ़ के साथ खोले जा सकते हैं | 33 फ़ीसदी स्टाफ़ के साथ खोले जा सकते हैं | 33 फ़ीसदी स्टाफ़ के साथ खोले जा सकते हैं | |
सरकारी दफ़्तर | 33 फ़ीसदी स्टाफ़ के साथ खोले जा सकते हैं | 33 फ़ीसदी स्टाफ़ के साथ खोले जा सकते हैं | 33 फ़ीसदी स्टाफ़ के साथ खोले जा सकते हैं | |
रक्षा और सुरक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर और इंमरजेंसी सेवाएं, आपदा प्रबंधन और इससे जुड़ी सेवाएं, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, कस्टम, फूड कॉरपोरेशन, एनसीसी, नेहरू युवक केंद्र | पूर्व की भांति चालू रहेंगी | पूर्व की भांति चालू रहेंगी | पूर्व की भांति चालू रहेंगी | |
कृषि से जुड़ी सभी गतिविधियां | अनुमति | अनुमति | अनुमति | |
इंडस्ट्रियल और निर्माण कार्य, जिसमें मनरेगा | अनुमति | अनुमति | अनुमति | |
बैंक, नॉन बैंकिंग फ़ाइनेंस कंपनियां (एनबीएफसी), इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट गतिविधियां, क्रेडिट को-ओपरेटिव सोसाइटियां | अनुमति | अनुमति | अनुमति | |
चार पहिया वाहन | दो लोग | दो सवारियां और एक ड्राइवर | दो सवारियां और एक ड्राइवर | |
मोटरसाइकिल/स्कूटर | एक व्यक्ति | दो व्यक्ति | दो व्यक्ति | |
साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं, ज़िले के अंदर और अंतरजनपदीय बसों के संचालन, | अनुमति नहीं | अनुमति (कैब 1+1), | अनुमति (कैब 1+1) | |