देश को अनलॉक करने की तैयारी…1 जून से अनलॉक -1…राज्यों पर छोड़ी कई जिम्मेदारियां…..कन्टेनमेंट जोन में होगा लॉक डाउन- 5

देश दुनिया मसूरी

amajon.

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते रहने के बावजूद देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभाव को कम करने के प्रयास स्वरुप केंद्र सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए अब 25 मार्च से जारी लॉक आउट के चार चरणों के बाद 1 जून से देश को अनलॉक  करने के शुरुआती आदेश जारी कर दिए.हालांकि इसे चरण बद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा और अभी पूर्णअनलॉक में कुछ और महीनों का समय लग सकता है. 8 जून से शुरू होने वाले अनलॉक प्रथम चरण में सार्वजनिक धार्मिक व पूजा स्थल, होटल, रेस्टॉरेंट सहित अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्‍स स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी SOP की शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे ।राज्य के भीतर आवागमनऔर राज्यों के बीच अंतरराज्यीय परिवहन सेवाएं भी शुरू की जा सकेंगी. इसके लिए किसी भी प्रकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी.मगर यदि राज्य जन स्वास्थ्य के आधार पर इसमें किसी भी प्रकार की रोक लगाना चाहें तो जनता के बीच इसकी पूरी जानकारी पंहुचाने के बाद ही ऐसा कदम उठा सकेंगे. 1 जुलाई से शुरू अनलॉक के दूसरे चरण में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा स्कूल प्रबंधन,बच्चों के माता-पिता और अन्य संबंधित पक्षों से विचार-विमर्श के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ही स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक प्रशिक्षण,कोचिंग सेंटरआदि को खोलने की अनुमति होगी.अनलॉक के तीसरे चरण की तिथि अभी तय नहीं की गयी है मगर परिस्थितियों के आकलन के आधार पर इस चरण में ही अंतराराष्ट्रीय उड़ानों ,मेट्रो रेल , स्विमिंग पूल, जिम,मनोरंजन पार्क, सिनेमा हॉल,पब,बार, ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों आदि को भी शुरू करने की अनुमति मिलेगी।इसमें केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

इसी क्रम में 31 मई को लॉक आउट 4 की अवधि समाप्त होने के बाद आगामी 30 जून तक लॉक आउट 5 के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं. लॉक आउट 5 को कन्टेनमेंट जोन तक सीमित किया गया है.कन्टेनमेंट जोन का निर्धारण स्थानीय प्रशासन करेगा जहाँ पूर्व के दिशा निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति होगी.जहाँ पर ज्यादा संक्रमण मिलने की संभावनाएं हों स्थानीय प्रशासन वहां पर बफर जोन निर्धारित करेगा और वहां पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों को भी तय करेगा.
गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी इन दिशा निर्देशों के बीच सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना,थूकना,पान, गुटका, शराब का सेवन तथा किसी भी प्रकार की धार्मिक,सांस्कृतिक और राजनैतिक रैली पर प्रतिबन्ध जारी रहेगा. साथ ही किसी की मृत्यु पर अधिकतम 20 और शादी विवाह पर 50 से ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर लगी पाबंदी भी जारी रहेगी.अब रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्ण कर्फ्यू रहेगा इस दौरान विशेष आवश्यक परिस्थितियों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी.

सार्वजनिक स्थलों, यातायात के दौरान और कार्यस्थल पर मास्क का उपयोग और सोशल डिस्टन्सिंग के मानकों का पालन अनिवार्य होगा.

केंद्र ने स्थानीय प्रशासन को सलाह दी है कि वह सुनिश्चित करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आरोग्य सेतु app का प्रयोग करें.

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